नाहन, 08 सितम्बर : सिरमौर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को निकटतम अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों से अब पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की पूछताछ (Inquiry) नहीं की जाएगी और उन्हें तुरंत जाने की अनुमति दे दी जाएगी। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने दी।
उन्होंने बताया कि मुसीबत में मदद करने वाला व्यक्ति गुड सेमेरिटन (Good Samaritan) किसी सिविल (Civil ) या आपराधिक दायित्व (Criminal liability) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और न ही व्यक्ति से किसी प्रकार की पूछताछ की जाएगी, केवल प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति (Eye witness)को पुलिस द्वारा पता बताने के बाद जाने दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कोई बाई स्टेंडर (By stander) या गुड सेमेरिटन जो सड़क पर घायल पड़े व्यक्ति कि सूचना पुलिस को देगा अथवा आपातकालीन सेवाओं (Emergency services) हेतु फोन कॉल करता है, उसे फोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण (personal details) देने के लिए बाध्य (Bound) नहीं किया जाएगा।
क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी (Regional manager officer) सोना चौहान ने बताया कि राज्य सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित (Encouraged) करने के लिए उन्हें उचित इनाम देकर नवाजेगी।
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