शिमला/नई दिल्ली, 22 अगस्त : केंद्रीय गृह सचिव ने तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक राज्य के भीतर व राज्य के बाहर मूवमेंट को लेकर किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी। आवागमन पर रोक को गृह मंत्रालय की गाइड लाइन्स का उल्लंघन भी बताया गया है। गृह सचिव ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय व अंतरराज्जीय स्तर पर आवागमन में रोक लगने से सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है। इससे आर्थिक स्तर पर भी गहरा असर पड़ा है।
बता दें कि हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अब भी ई-पास को अनिवार्य बनाया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जारी किए गए पत्र को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। गृह सचिव ने यह भी कहा है कि 29 जुलाई 2020 को अनलॉक-3 गाइड लाइन्स को जारी किया जा चुका है। इसी के संदर्भ में ये ताजा निर्देश जारी किए गए हैं।
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