कुल्लू 01 अगस्त : बंजार उपमंडल में फागू पुलिस के पास 11 जून को पकड़े गए 42.50 किलो चरस मामले में दो आरोपियों की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। आरोपियों के खातों से लाखों-करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है और गाड़ियां और जमीने खरीद रखी है। जबकि उनके पास आय का कोई ऐसा स्त्रोत नहीं है, जिससे इतना अधिक धन आ सके। एसपी कुल्लू ने बताया कि इस मामले में अब तक सप्लायर, डीलर और ट्रांस्पोटर व खरीददार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें दो लोगों की संपत्ति की जांच में पाया गया है कि उनके पास आय के अनुरूप संपत्ति है।
पुलिस के अनुसार आरोपी मदन लाल दूरदराज गांव में रहता है और आरोपी के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी या प्राइवेट जॉब नहीं करता है। इसके पास कोई बगीचा भी नहीं है। इसकी आय का कोई पर्मानेंट साधन नहीं है। इसके बावजूद आरोपी ने महिंद्रा बोलेरो (एचपी 49ए-9400) भी खरीदी है। साथ में 6 बिस्वा जमीन भी खरीदी है। दो बच्चे हायर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। इसने दो सेट बंजार बाज़ार में 3 हजार रुपए प्रति माह पर ले रखे हैं।
आरोपी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(SBI), पंजाब नेशनल बैंक, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इत्यादि बैंक अकाउंट्स से करीब 61 लाख की ट्रांजैक्शंस की है।
आरोपी ने उपरोक्त बैंक अकाउंट्स में 6 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भी जमा कर रखी हैं। जो किसी भी प्रकार से आरोपी की आय के अनुरूप नहीं है अकाउंट में बची हुई राशि 6,26,485 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 के अंतर्गत फ्रीज कर दिया गया है। जबकि इस केस में डीलर ठाकुर दास पुत्र पारस राम निवासी बल्ह जिला मंडी, यह आरोपी अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं, की फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टीगेशन में पता चला कि आरोपी ठाकुर दास दूरदराज गांव में रहता है और आरोपी के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी या प्राइवेट जॉब नहीं करता है। इसके पास कोई बगीचा भी नहीं है। इसकी आय का कोई पर्मानेंट साधन नहीं है। इसके बावजूद आरोपी ने टाटा 407 एचपी 41 0675 और मारुति वैगन आर (एचपी82-3265) भी खरीदी है। आरोपी के दो बच्चे हायर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं।
आरोपी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा इत्यादि बैंक अकाउंट्स से करीब 1 करोड़ 24 लाख की ट्रांजैक्शंस की है। आरोपी ने उपरोक्त बैंक अकाउंट्स में करीब 4 लाख रुपए की राशि भी जमा कर रखी हैं। जो किसी भी प्रकार से आरोपी की आय के अनुरूप नहीं है आरोपी के अकाउंट में बची हुई इस राशि को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 के अंतर्गत फ्रीज कर दिया गया है। इस केस में दोनों आरोपियों की 25 लाख से ज्यादा की संपत्ति को सीज व फ़्रीज किया गया है।
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