शिमला, 24 जुलाई : रोहड़ू की एक युवती की नशे की ओवरडोज(Drug overdose) से मौत मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल का कठोर कारवास दिया है। युवती का शव सड़क किनारे नाले से अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुआ था। इस घटना को चिड़गांव के धनवाड़ी निवासी पृथ्वी राज ने अंजाम दिया था। सैशन जज (फारेस्ट) शिमला अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने पृथ्वी राज को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। घटना सवा दो साल पहले मार्च 2018 की है।
मामले के अनुसार आरोपी पृथ्वी राज रोहड़ू की 20 वर्षीय युवती को अपनी कार में शिमला ला रहा था। कार में आरोपी ने युवती को चिट्टा खिला दिया। सफर के बीच युवती की हालत बिगड़ गई। आरोपी ने उसे मृत समझ लिया और भेखलटी के पास एक नाले में उसे फेंककर फरार हो गया। नाले में युवती का शव देखकर इलाके में सनसनी मच गई। इसके बाद पुलिस तहकीकात में जुटी और युवती के परिजनों के बयान लिए। परिजनों ने पृथ्वी राज पर हत्या का अंदेशा जताया।
पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 302, 364 और 201 के तहत मामला दर्ज कर किया। पुलिस ने इस केस को सुलझाते हुए इस मामले में पृथ्वीराज को गिरफ्तार किया। अदालत में चार्जशीट पेश की गई। अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद पृथ्वीराज को दोषी पाया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनवाई है।