शिमला (एमबीएम न्यूज): हिमाचल के अस्पतालों में रोगियों को दी जाने वाली डाईट (खाना)को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से 15 दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार की याचिका पर जारी किए हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि मई-जून 2015 में उसका रिश्तेदार कुल्लू के नग्गर अस्पताल में दाखिल था।
इस दौरान वह उस वक्त हैरत में आ गया, जब रोगियों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता को देखा। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस बारे अस्पताल के अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि ठेकेदार द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।
नतीजतन अस्पताल के रोगियों को घटिया खाना परोसा जाता है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की कि नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजेश कुमार की याचिका को जनहित याचिका में तबदील भी किया।