शिमला: राजद्रोह के मामले में पूर्व सीपीएस नीरज भारती को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पूर्व कांग्रेस विधायक को आज शिमला की जिला एवं सत्र अदालत से जमानत मिल गई है। भारती को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। बाद दोपहर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाया। आज ही सीआईडी ने 4 दिन का रिमांड खत्म होने पर नीरज भारती को सीजेएम कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
सीआईडी ने 5 दिन पहले नीरज भारती को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 20 जून को भराड़ी थाने में नीरज भारती के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153ए, 504 व 505 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। शिमला निवासी नरेंद्र गुलेरिया की शिकायत पर सीआईडी ने यह कार्रवाई की। शिकायतकर्ता के मुताबिक नीरज भारती ने फेसबुक पर कई आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। इससे सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के विरुद्ध घृणा तिरस्कार, वैमनस्य आदि का माहौल पैदा हुआ है। ऐसे संदेशों से दुष्प्रचार किया गया। आरोप है कि इससे देश के नागरिकों में घृणा फैलाने की कोशिश की गई है।
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