शिमला (एमबीएम न्यूज): राज्य निर्वाचन आयोग ने 2015 के पंचायती व शहरी निकायों के चुनाव में NOTA को लागू कर दिया है। लिहाजा राज्य के मतदाता पंचायती व स्थानीय निकायों के चुनावों में भी NOTA का इस्तेमाल पहली बार कर सकेंगे। इस बारे आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था लागू की गई है।
हालांकि इस बारे पहले से ही फैसला हो चुका था, लेकिन अब अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हरेक मतपत्र पर NOTA का निशान अंकित होगा। शहरी निकायों के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा, लिहाजा इसमें बटन दबेगा। एमबीएम न्यूज नेटवर्क ने पहले ही राज्य में NOTA लागू होने का समाचार ब्रेक कर दिया था।
अगर NOTA में सबसे अधिक वोट डलते हैं तो उस स्थिति में सर्वाधिक मत हासिल करने वाले प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाएगा। ईवीएम में भी सबसे आखिरी बटन NOTA का ही होगा। आयोग ने इस अधिसूचना को 18 नवंबर 2014 की अधिसूचना के संदर्भ में जारी किया है।