नाहन: जिला सिरमौर में अब प्रातः 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी जबकि रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार की आवजाही पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आरके परूथी ने दिए।
उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले उद्योगों के मजदूर, उद्योगपति, व्यापारी, कच्चा माल सप्लाई करने वाले, निरीक्षण प्राधिकारी व सेवा प्रदाता को जिला में प्रवेश पूर्व में जारी प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर वह पास के लिए आवेदन करते है तो तहसीलदार नाहन व पांवटा साहिब क्रमशः पास जारी करने के लिए अधिकृत होंगेे। इसके अतिरिक्त प्रवासी व अन्य राज्य में फसे व्यक्ति केवल ई-पास प्राप्त करने के बाद ही जिला में प्रवेश कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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