सुंदरनगर (नितेश सैनी) : कृषि कार्यों के दौरान किसी किसान या फिर खेतीहर मजदूर की मौत होने पर प्रभावित परिवार को सहायता राशि मिलेगी। कृषि विभाग प्रभावित परिवार को सहायता राशि मुहैया करवाएगा। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत प्रभावित परिवार को डेढ़ लाख रुपए की सहायता राशि विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। मामूली औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद प्रभावित परिवार यह सहायता राशि विभाग से प्राप्त कर सकता है।
यही नहीं कृषि कार्यों के दौरान यदि व्यक्ति अपंग हो जाता है तो भी सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। अपंगता की स्थिति में सहायता राशि को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। कृषि विभाग के मंडी उपनिदेशक कार्यालय की ओर से किसानों को इस सहायता राशि के लिए अपने यहां के विकास खंड में तैनात कृषि अधिकारी या फिर मंडी स्थित कार्यालय में संपर्क करने के लिए कहा गया है।
ऐसे करें आवेदन
मृतक के कानूनी वारिस या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दुर्घटना के 2 माह के भीतर संबंधित ब्लॉक के कृषि अधिकारी को दावे के लिए आवेदन जमा करवाना होगा। विभाग के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए अपने विकास खंड में तैनात कृषि अधिकारी के पास आवेदन करें। इसके बाद यह अधिकारी इस मामले को उपनिदेशक कृषि विभाग के पास ले जाएंगे और यहां से इस सहायता राशि को जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू होगी और प्रभावितों को यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने विकास खंड में तैनात कृषि अधिकारी या जिला के कृषि उपनिदेशक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
इतनी मिलेगी राशि
इस योजना के तहत मृत्यु पर डेढ़ लाख रुपए की सहायता का प्रावधान रखा गया है। स्थायी रूप से रीढ़ की हड्डी टूटने पर 50 हजार की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दोनों बाजू, दोनों टांगें, एक बाजू एक टांग के पूर्ण रूप से कटने पर 40 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। एक बाजू, टांग या चार अंगुलियां कटने पर 30 हजार की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं एक से तीन अंगुली के पूर्ण रूप से कट जाने पर 20 हजार रुपए की सहायता राशि का प्रावधान योजना के तहत रखा गया है। इसके अलावा आंशिक रूप से अंगुली-अंगूठा कटने पर 10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
योजना में केवल उन किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को सहायता दी जाएगी जो कृषि मशीनरी, औजार व उपकरण आदि द्वारा खेत में प्रयोग के दौरान अथवा कृषि मशीनरी को खेत से घर, घर से खेत ले जाते हुए किसी दुर्घटना की वजह से घायल हुए हो या फिर मुत्यु हुई हो। इसमें उन किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। इनकी मृत्यु अथवा विकलांगता नलकूप, बोरवेल, पंपिंग सेट, लघु लिफ्ट इत्यादि को स्थापित या संचालित मशीनरी को उपयोग या फिर ढुलाई करते समय हुई हो।
इसके अलावा कृषि कार्यों में उपयोग किए जा रहे ट्रैक्टर, पॉवर टिलर, वीडर, ऊर्जा चलित हल, रीपर बाइंडर मशीन, पावर थ्रैशर, घास काटने की मशीन, औजार, उपकरण शामिल हैं। इस योजना में केवल स्थानीय किसान, मजदूर ही शामिल हैं। किसी भी कंपनी, ठेकेदार के कार्यकर्ता, मजदूर या फिर कर्मचारी इस योजना में शामिल नहीं होंगे।
कृषि कार्यों के दौरान किसी किसान या फिर खेतीहर मजदूर की मृत्यु होती है तो मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत प्रभावित परिवार को 1.5 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए अपने विकास खंड में तैनात कृषि अधिकारी या फिर कृषि उपनिदेशक कार्यालय में संपर्क करें। —राकेश कुमार, उपनिदेशक कृषि विभाग मंडी