नाहन (एमबीएम न्यूज): दीपावली त्यौहार के मद्देनजर आतिशबाजी या पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एसडीएम राजगढ राणा प्रीतपाल सिंह ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजगढ़ क्षेत्र में नगर पंचायत और संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित स्थानों पर आतिशबाजी या पटाखों की बिक्री तथा भंडारण के लिए आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार केवल लाईसैंस शुदा विक्रेता ही आतिशबाजी या पटाखों की बिक्री अथवा भंडारण कर सकेगा। इसके लिए उन्हें अज्वलनशील सामग्री से बनी शैड का प्रयोग करना होगा, जिस तक किसी अनाधिकृत व्यक्ति की पहुंच न हो सके। आदेश में कहा गया है कि हर शैड में तीन मीटर की दूरी तथा शैडों के द्वार अलग-अलग दिशा में होने चाहिए और इन बिक्री स्टालों में रोशनी के लिए किसी भी प्रकार के तेल लैंप, गैस लैंप तथा खुली लाईट का प्रयोग किया जाना वर्जित होगा तथा प्रयोग की जाने वाली लाईट निर्धारित स्थल पर लगी होगी, जिसके लिए फ्लैक्सीबल तार को प्रयोग करना होगा।
इसके अतिरिक्त आदेशों में ध्वनि प्रदूषण की समस्या को देखते हुए 125 डीबी(एआई) या 145 डीबी(सी) ध्वनि से अधिक आवाज के पटाखों का प्रयोग भी वर्जित होगा। एसडीएम के आदेशानुसार रात्रि दस बजे से अगले दिन सुबह छ: बजे तक पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों तथा न्यायिक परिसरों के 100 दूरी तक के क्षेत्र को शांत क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां पर पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 12 नवंबर तक जारी रहेंगे। उन्होंने जनसाधारण से अपील की है कि दीवाली के दौरान पटाखें, आतिशबाजी से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रत्येक जगह पूरी सावधानी बरतें, ताकि कहीं पर भी जानमाल का नुकसान न हो।