ऊना : जिला के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कुछ दुकानों को छोड़कर बाकि सभी प्रकार की दुकानें सोमवार से खोली जा सकेंगी। उक्त जानकारी देते हुए जिला दंडाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि शॉपिंग मॉल और शहरी क्षेत्रों के शॉपिंग कंप्लेक्स, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर व रेस्टोरेंट को छोड़कर सभी तरह की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक 4 घंटे के लिए खोली जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि कफ्र्यू में ढील भी एक घंटे बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रत्येक रविवार को सब्जी, दूध और दवाई की दुकानों के अलावा सभी दुकानों के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा।
डीएम ने यह भी साफ किया कि दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन दुकानदारों को अपनी दुकान को सेनेटाइज करना आवश्यक है। अपना स्टाफ कम करना होगा तथा सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। मास्क पहनकर रखेंगे और बार-बार हाथ धोने का प्रबंध करना होगा। जिन दुकानों में ग्राहक के बैठने के लिए स्थान नहीं हैं, उन दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। उपायुक्त ने कहा कि दुकानों के बाहर सामान लगाया तो कार्रवाई होगी। पाबंदियों पर सख्ती से अमल करना होगा। सुबह सैर के लिए डेढ़ घंटे छूट डीएम ने कहा कि इसके अलावा सुबह के समय साढ़े 5 बजे से 7 बजे तक लोगों को सुबह की सैर के लिए छूट दी जाएगी।
नए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला के घोषित किए गए हॉटस्पॉट एरिया में किसी भी दुकान के खोलने पर पूर्ण पाबंदी जारी रहेगी और पहले की भांति कफ्र्यू में कोई ढ़ील नहीं दी जाएगी। डीसी ने कहा कि कफ्र्यू में ढील का अर्थ कोरोना पर विजय कतई नहीं है। सभी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कफ्र्यू अभी भी लागू है और जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। डीएम ने साफ किया कि शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मशीनरी को बिना पास के आवाजाही की अनुमति रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मालवाहक वाहनों को छोड़कर निजी चौपहिया व दोपहिया वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा।
डीसी ने कहा कि कोटा से 43 विद्यार्थियों को जिला ऊना लाया जा रहा है। इस सभी छात्रों का मेडिकल करवाया जाएगा और कुछ दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। अगर मेडिकल रिपोर्ट ठीक आई तो उन्हें घरों को भेज दिया जाएगा। जहां उन्हें होम क्वारंटाइन में रहना होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल जांच और अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने में दो से तीन दिन का समय लग सकता है। डीसी ने कहा कि अब संबंधित एसडीएम भी किसी आपातकालीन स्थिति में इंटर डिस्ट्रिक पास जारी करने को अधिकृत होंगे। जबकि इंटर स्टेट पास जारी करने का अधिकार सिर्फ डीएम के पास होगा।