शिमला: हिमाचल प्रदेश में इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर रोक जारी रहेगी और सोमवार से भी इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी ने रविवार को जारी वीडियो संदेश में यह बात कही। उन्होंने कहा कि लोग इस गलतफहमी को न पालें कि लाॅकडाउन-दो में दी जाने वाली ढील में वे राज्य के अंदर-बाहर व जिलों के बाहर आ जा सकेंगे। राज्य व जिलों में आवाजाही पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी और ऐसी स्थिति में लोग जहां भी हैं, वहीं पर बने रहें तथा तीन मई तक का इंतजार करें।
डीजीपी ने कहा कि कोरोना से निपटने में पुलिस व अन्य विभागों के कर्मचारी बड़ी रिस्क लेकर काम कर रहे हैं। ऐसे में आम जनता को इनका पूरा सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूबे में कोरोना के खौफ के बीच डयूटी दे रही एक नर्स ने अपनी शादी तक स्थगित कर दी। लोग इस त्याग को समझे डीजीपी ने पंजाब के लुधियाना में एसीपी और इंदौर में एसएचओ की कोरोना से मृत्यु पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की।
डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सोमवार से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कोरोना से सुरक्षा के लिए लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी। कहा कि खररीददारी करते वक्त नकदी का इस्तेमाल कम करें। अगर हो सके तो डिजिटल पेमेंट ही करें। करंसी नोट घर आकर 12 घंटे बाद उठाए, ताकि वायरस का प्रभाव न हो।