सोलन: जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत सोलन नालागढ़ उपमण्डल में कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों के मामले आने के उपरान्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी आदेशों में पुनः संशोधन किया है। पुनः संशोधित आदेशों के अनुसार नालागढ़ उपमण्डल में नगर परिषद के अधीन आने वाला पूरा क्षेत्र तथा उपमण्डल की 22 ग्राम पंचायतों के साथ अब 5 और ग्राम पंचायतों को पूरी तरह सील कर दिया गया है।
इन 5 ग्राम पंचायतों में नन्दपुर, मंझोली, भोगपुर, भटोलीकलां और बरोटीवाला शामिल हैं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।
Latest
- एमए अंग्रेजी में फेल हुए छात्रों की मांग पर HPU ने गठित की कमेटी
- चुनावी माहौल के बीच ऊना में कार से बरामद हुई नकली करेंसी
- हिमाचल के बेटे ने एशियन गेम्स मेडलिस्ट को दी मात, गोल्ड वाले से बेहतर प्रदर्शन
- चियोग स्कूल की अंजली ने काॅमर्स संकाय में 91% अंक लेकर माता-पिता का नाम किया रोशन
- क्या, हिमाचल के CM दे पाएंगे “गुरु” को जीत की दक्षिणा, कांगड़ा में एकजुटता पर भी निगाहें