हमीरपुर: उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर दियोटसिद्ध में चैत्र मेले 14 मार्च से 13 अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान मेले में किसी भी प्रकार के गैर कानूनी एवं लोक उपद्रव इत्यादि को रोकने हेतु अपराधिक प्रक्रिया दंड संहिता की धारा 133 की उप धारा ए. तथा बी. के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसडीएम बड़सर प्रदीप कुमार ने एक आदेश पारित किया है।
आदेश के अनुसार मेले के दौरान न्यास कैंटीन नम्बर-1 से कैंटीन नम्बर-2 तक , मंदिर परिसर व लंगर परिसर में किसी भी प्रकार के ढोल, नगाड़े, बैंड-बाजा आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी निजी लंगर, मंदिर अधिकारी दियोटसिद्ध की अनुमति के बिना नही लगाया जाएगा।