शिमला : राज्य में पटवारियों के 1194 पदों पर भर्ती मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया के सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने अगले तीन माह में सीबीआई को जांच पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं। सीबीआई के एसपी स्तर के अधिकारी को जांच करने के लिए कहा गया है।
तरलोक सिंह चौहान और चंद्रभूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने बुधवार को यह बड़ा फैसला सुनाया। पिछली सुनवाइयों के दौरान हिमाचल हाईकोर्ट ने कथित धांधली से जुड़ी पटवारी भर्ती परीक्षा का तमाम रिकॉर्ड तलब कर सरकार से शपथ पत्र दायर करने को कहा था। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पटवारी परीक्षा में पेपर सेट करने की प्रक्रिया को दरकिनार कर जेबीटी प्रवेश परीक्षा के पेपर की कॉपी पेस्ट कर खानापूर्ति की गई। 43 प्रश्न जेबीटी की पूर्व में आयोजित टेट परीक्षा के प्रश्न पत्र से डाले गए थे।
परीक्षा के लिए न कमेटी बनाई और न पेपर सेट करने की प्रक्रिया अपनाई गई। कॉपी पेस्ट के आधार पर पेपर डालकर करीब पौने तीन लाख अभ्यर्थियों में से 1193 का चयन करने की प्रक्रिया अपनाई गई। याचिकाकर्ता पंकज का आरोप है कि परीक्षा केंद्रों में बदइंतजामी के चलते सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं। याचिकाकर्ता के वकील व पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा ने बताया कि आज़ मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच कर तीन माह में रिपोर्ट देने के आदेश पारित किए हैं।
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