चंबा: सीजेएम चंबा अभय मंडियाल की अदालत ने मंगलवार को अजीत सिंह निवासी गांव समोट तहसील भटियात चंबा को बिना लाइसेंस व परमिट के दवाईं बेचने पर तीन साल का कारावास व एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी चंबा कंवर उदय सिंह ने की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 फरवरी 2008 को ड्रग इंस्पेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान सामने आया कि उक्त व्यक्ति बिना लाइसेंस व परमिट के दवाएं बेच रहा है। इस दौरान ड्रग एंड कॉसमैटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया व जांच शुरू की गई। जांच के बाद चालान पेश किया गया। जिसके बाद मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया।