शिमला (एमबीएम न्यूज): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को हाईकोर्ट ने वीरवार को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायधीश राजीव शर्मा व सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई जांच जारी रख सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय की गई है।
बुधवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट से उनके व परिवार के खिलाफ दायर एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अगर जांच एजेंसी याचिकाकर्ता से पूछताछ करना चाहती है तो इसको लेकर एप्लीकेशन दें। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट कपिल सिब्बल आज मुख्यमंत्री की याचिका को लेकर खंडपीठ के समक्ष उपस्थित हुए।
मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर राजनीति प्रतिशोध की वजह से दाखिल की गई है। बतौर याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह एफआईआर वित्त मंत्री अरुण जेतली व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के इशारे पर दर्ज की गई है। उन्होंने सीबीआई की छापेमारी से पहले राज्य सरकार से भी कनसल्ट किया जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी आय को लेकर तमाम रिटन्र्स आयकर विभाग को दी हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी गुहार लगाई कि सीबीआई को निर्देश दिए जाएं कि 26 सितंबर की छापेमारी में जो कुछ बरामदगी दर्शाई गई हैं, उसके दस्तावेज पेश किए जाएं। सीबीआई ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री से संबंधित 12 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज, संपत्ति रिकार्ड व हार्ड डिस्क आदि बरामद हुए हैं। एफआईआर से पहले सीबीआई ने प्रारंभिक जांच की थी।