चंबा : स्पेशल जज चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में हेमराज पुत्र देवी सिंह निवासी गांव थल्ली तहसील चुराह जिला चंबा व कुलवंत सिंह पुत्र भगवंत सिंह निवासी फोकल प्वाइंट लुधियाना को 12 साल का कारावास व एक लाख बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपियों को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की। यह मामला 21 दिसंबर 2014 को प्रकाश में आया। एसआईयू टीम चंबा-पठानकोट हाईवे पर तुन्नुहट्टी के समीप नाकाबंदी पर थी। नाकाबंदी के दौरान वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी बनीखेत की तरफ से आई। चालक के साथ एक अन्य व्यक्ति भी गाड़ी में था। पुलिस ने गाड़ी चालक को रूकने का इशारा किया। चालक ने गाड़ी रोकी। पुलिस ने गाड़ी चालक का नाम पूछा। चालक ने अपना कुलवंत सिंह बताया और गाड़ी की प्रथम सीट पर बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम हेम राज बताया।
पुलिस ने शक के आधार पर गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ी से एक बैग दिखा। बैग को जब टीम ने जांचा तो बैग के भीतर से चार किलो एक सौ ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया और एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की जांच की। इसके बाद अदालत में चालान पेश हुआ। इस मामले के तहत 12 गवाहों के ब्यान हुए। जिसके बाद शनिवार को इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
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