कुल्लू (एमबीएम न्यूज): उपमंडल स्तरीय विधिक साक्षरता शिविर आज विकासखंड कुल्लू की ग्राम पंचायत नरैश के गांव नरैश में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुल्लू अमन सूद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस शिविर में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और अन्य अधिकारियों ने लोगों को कई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां दी।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि इस तरह के शिविरों का उद्देश्य लोगों को शीघ्र व सस्ते न्याय के लिए जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, आपदा पीडि़तों और सालाना एक लाख रुपए से कम आय वाले लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल है। अत: पात्र लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए।
शिविर में अधिवक्ता पुनीत शुक्ला ने घरेलू हिंसा, महिला भरण पोषण अधिनियम, प्रीतम सिंह ठाकुर ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व राजस्व अधिनियम, अधिवक्ता नेत्र सिंह ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। एससीबीपीओ बीआर नेगी ने मनरेगा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में लगभग सौ लोगों ने भाग लिया।