ऊना : जिला दंडाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि उप-तहसील भरवाईं के तहत माता श्री चिंतपूर्णी जी मंदिर में 1 से 9 अगस्त तक मनाए जाने वाले श्रावण अष्टमी मेला के दौरान जिला में धारा 144 लागू रहेगी। इस बारे आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि 30 जुलाई से 12 अगस्त तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों के लाऊड स्पीकर इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से बैन रहेगा। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड, ड्रम, चिम्टे इत्यादि वाद्य यंत्रों को लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यह वाद्य यंत्र पुलिस बैरियर पर ही जमा करवाने होंगे। साथ ही मेले के दौरान पॉलीथीन का प्रयोग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से पॉलीथीन सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री साथ न लाने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने की भी अनुमति नहीं होगी। इस दौरान डीजे सिस्टम, आतिशबाजी और रेहड़ी लगाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। संदीप कुमार ने माता चिंतपूर्णी के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए हैं।