एमबीएम न्यूज़/ चंबा
जिला व सत्र न्यायधीश राजेश तोमर की अदालत ने चिकित्सक के साथ डयूटी के दौरान बदसलूकी करने वाले विजय कुमार पुत्र धर्म चंद निवासी अप्पर जुलाहकड़ी( चंबा) को भादंस संहिता की धारा-333 के तहत तीन साल कारावास व दस हजार जुर्माना,धारा-353 के तहत एक साल का कारावास और पांच हजार रूपए जुर्माना,धारा-332 के तहत दो साल का कारावास व आठ हजार रूपए जुर्माना,धारा-504 के तहत छह महीने का कारावास व पांच हजार रूपए जुर्माना,धारा-506 के तहत छह महीने का करावास व पांच हजार रूपए जुर्माने अदा करने के आदेश दिए है। यह सजाएं एक साथ चलेंगी। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की।
Latest
- हिमाचल में 12वीं कक्षा में फेल होने पर 18 साल के छात्र ने मौत को लगाया गले
- पुराना जुन्गा रूट पर 35 दिन बाद बहाल हुई HRTC बस सेवा
- सिमरन ने 90.6 प्रतिशत अंक लेकर किया स्कूल व माता-पिता का नाम रोशन
- मंडी : कंगना को डिबेट के लिए बुलाने पर भाजपा को आपत्ति क्यों?
- विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, दो नए खिलाड़ियों को मौका