एमबीएम न्यूज़ /शिमला
अपनी नाबालिग चचेरी बहन से दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने वाले कलयुगी भाई को कोर्ट ने गुरुवार को 10 साल का कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। रामपुर स्थित सेशन जज किन्नौर ने जुर्माना राशि जमा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।
इस मामले में आरोपी भाई ने अपनी 15 वर्षीय बहन के साथ लगातार तीन माह तक दुराचार किया। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। घटना रामपुर उपमंडल के झाकड़ी थाना अंतर्गत जनवरी 2017 की है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर 22 जुलाई 2017 को आईपीसी की धारा 342 और 376 व पोक्सो के तहत एफएआईआर दर्ज की गई।
मामले के अनुसार पीड़िता को घर में अकेला पाकर आरोपी सुमित शर्मा एक दिन उसके घर आ धमका। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और इसका खुलासा करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। डर के कारण नाबालिग ने यह बात किसी को नहीं बताई। आरोपी का लगातार पीड़िता के घर आना लगा रहा और वह उसे हवस का शिकार बनाता रहा। बाद में जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो पीड़िता ने आपबीती परिजनों को बयां कर दी।
पुलिस में केस दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना। पीडि़ता के मजिस्ट्रेटी बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सुमित शर्मा को दोषी मानते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।