बद्दी (एमबीएम न्यूज) : हिमाचल प्रदेश राज्य नगर नियोजन विभाग ने टीसीपी नियमों व भवन निर्माण को लेकर होने वाले विभिन्न बदलावों को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया । कार्यशाला में लोगों की शंकाओं का निराकरण किया गया और उनको बेहतर निर्माण कार्य व स्वीकृतियों बारे बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर नगर नियोजन विभाग के राज्य निदेशक संदीप कुमार शामिल हुए जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता बीबीएन विकास प्राधिकरण के सीईओ आईएएस अधिकारी ललित जैन ने की।
विभागीय निदेशक संदीप कुमार ने 1977 में गठित हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन एक्ट की विस्तार से जानकारी दी वहीं 2013 में हुए बदलावों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हम किसी भी बिल्डर से प्लाट या मकान खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि इसके लिए बाकायदा टीसीपी से स्वीकृति ली गई है या नहीं। जब तक कोई भी बिल्डर अपार्टमेंट एक्ट में पंजीकृत नहीं होता तब तक वो मकान या प्लाट नहीं बेच सकता। बीबीएन विकास प्राधिकरण के सीईओ ललित जैन ने कहा कि कोई भी किसान 8 से ज्यादा यूनिट बना सकता है बशर्ते वह उसका व्यावसायिक तौर पर दुरुपयोग न करे। इसके अलावा मिक्स लैंड यूज में मौके की स्थिति पर जाकर अधिकारी जायजा लेंगे और तभी नक्शा होगा। उन्होंने बताया कि पारिवारिक जमीन तकसीम में बीबीएनडीए की जरुरत नहीं है लेकिन अगर इस पर कोई कंस्ट्रकशन होता है तो स्वीकृति अनिवार्य है। उन्होने तहसीलदारों को निर्देश दिए कि टीसीपी के परमिशन के बाद ही सब डिवीजन हो सकेगी। वहीं सब डिवीजन के लिए प्लाट अब टीसीपी ही काटेगा।