एमबीएम न्यूज/शिमला
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से कोटखाई में सूरज कस्टोडियल मौत के मामले में पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को जमानत मिल गई है। इससे पहले पूर्व आईजी जहूर जैदी को सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को जमानत दी थी। जनवरी 2018 में हिमाचल हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए एक विस्तृत आदेश जारी किया था। पूर्व आईजी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज किया था। इसी के आधार पर पूर्व एसपी को भी आज जमानत मिल गई है।
30 नवंबर 2018 की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि इस मामले को प्रदेश से बाहर क्यों न शिफ्ट कर दिया जाए। इस पर तमाम आरोपियों को नोटिस भी जारी हुआ था, ताकि राय ली जा सके। केस ट्रांसफर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में स्थगित है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईजी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह भी कहा था कि इस मामले में तमाम आरोपियों की कस्टडी सफरिंग है।
सनद रहे कि इस मामले में सीबीआई ने कांस्टेबल से लेकर आईजी स्तर के अधिकारी पर हू-ब-हू चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने अक्षरश: चार्ज फ्रेम किया था। खास बात यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईजी की जमानत याचिका पर तीन न्यायधीषों की खंडपीठ ने आदेश जारी किए थे। इसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल थे।