एमबीएम न्यूज़/दिल्ली/शिमला
कोटखाई में कस्टोडियल मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल पुलिस के पूर्व आईजी जहूर जैदी को जमानत दे दी है। करीब 1 साल 9 महीने बाद पूर्व आईजी को जमानत मिली है। जानकारी के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में सीबीआई को उस समय लताड़ लगाई, जब जमानत का विरोध किया गया।
सीबीआई ने गत वर्ष 29 अगस्त को सूरज हत्या के मामले में पूर्व आईजी सहित डीएसपी मनोज जोशी सहित आठ पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने शिमला के तत्कालीन एसपी डीडब्ल्यू नेगी को 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था। जमानत को लेकर पूर्व आईजी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे।
शुक्रवार को पूर्व आईजी का पक्ष रखने के लिए प्रतिष्ठित वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। इससे पहले सलमान खुर्शीद पेश हुए थे। पूर्व आईजी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी व डीएसपी मनोज जोशी के अलावा अन्य पुलिस वालों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट से जल्दी कोई फैसला आ सकता है।