एमबीएम न्यूज/चंबा
फर्जी बैंक गारंटी पर लोक निर्माण विभाग से एक करोड़ 99 लाख 30 हजार रुपए का ठेका लेने के मामले में सीजेएम अभय मंडयाल की अदालत ने ठेकेदार अरविन्द शर्मा को दोषी करार दिया है। ठेकेदार के खिलाफ आईपीसी की धारा-420, 467 व 471 के तहत मामला दर्ज हुआ है। चारों धाराओं में अलग-अलग सजा व जुर्माना अदा करने के आदेश दिए गए हैं।
आईपीसी की धारा-468 में ठेकेदार को दोषी पाते हुए कठोर कारावास के आदेश दिए गए हैं। जबकि शेष धाराओं में एक-एक साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने भरमौर में लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी इंजीनियर को पांच लाख रुपए का मुआवजा देने के भी आदेश जारी किए हैं। 15 मार्च 2007 को विभाग ने दोषी पाए गए ठेकेदार को पीएमजीएसवाई के तहत डली से साहन मार्ग के निर्माण का ठेका एक करोड़ 99 लाख 30 हजार रुपए में दिया था। यह कार्य 29 अक्तूबर 2008 तक पूरा होना था।
दोषी ठेकेदार ने ठेका लेने के लिए 30 लाख रुपए की बैंक गारंटी दी। इसके बाद 29 लाख 40 हजार रुपए की राशि एडवांस हासिल कर ली। दोषी ने 26 लाख की बैंक गारंटी भी दी। विभाग ने बाद में पाया कि बैंकों द्वारा इस तरह की कोई भी गारंटी जारी नहीं की गई है। फर्जी बैंक गारंटी होने की भनक लगते ही विभाग ने 6 फरवरी 2010 को मामला दर्ज करवा दिया। मामला, स्टेट विजीलेंस व एंटी क्रप्शन ब्यूरो चंबा द्वारा दर्ज किया गया था। जांच के बाद कोर्ट में चालान दाखिल किया गया।
अदालत में इस पूरे मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी केएस जरियाल ने की। मामले की विस्तृत जानकारी चंबा की पुलिस अधीक्षक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।