एमबीएम न्यूज़/नाहन
महिला से क्रूरता करने पर पति व रिश्तेदारों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गीतिका कपिला की अदालत पर दोषी पाया है। दोषी करतार सिंह, इंद्रजीत सिंह, काकी कौर, जसविंदर कौर, गुरबचन सिंह व जसवंत सिंह निवासी गोविंदगढ़ मोहल्ला को धारा-498 ए के तहत 6 महीने की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा-406 के तहत तीन माह व 506 के तहत 6 महीने के तहत साधारण कैद की सजा भी सुनाई गई है।
इसके अलावा इन धाराओं में अदालत ने दोषियों को ₹108000 जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी। इस मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि पीड़िता की शादी साल 2015 में करतार सिंह पुत्र गुरबचन सिंह के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही समय के बाद आरोपियों ने पीड़िता को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
नेगी के मुताबिक पीड़िता के पिता जसविंदर सिंह दहेज में बाइक व कार देने में असमर्थ हैं। यद्यपि उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार शादी में बेटी को स्त्री धन दिया था। मारपीट के चलते पीड़िता ने अपने पिता के घर में रहना शुरू कर दिया। बावजूद इसके प्रताड़ना जारी रही। इसी से आहत होकर पीड़िता ने पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज करवा दिया।
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