श्री रेणुका जी (एमबीएम न्यूज) : संगड़ाह उपमंडल की बियोंग टटवा पंचायत के प्रधान रिखी राम के निलंबन को 13 अगस्त तक स्टे कर दिया गया है। यह आदेश डीसी बीसी बडालिया ने जारी किए हैं। जिला पंचायत अधिकारी के निलंबन के आदेश को पंचायत प्रधान ने डीसी की अदालत में चुनौती दी थी। 8 जून को निलंबन के आदेश जारी हुए थे।
अपना पक्ष रखते हुए प्रधान ने कहा कि पंचायत सब इंस्पेक्टर व जेई ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को लेकर जांच की। यह जांच 27 दिसंबर 2014 को की गई थी। लेकिन प्रधान की दलील थी कि उसका पक्ष सुने बिना ही निलंबन कर दिया गया।
अपने आदेश में डीसी ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश जारी किए गए हैं क्योंकि कानून के तहत प्रधान के खिलाफ निलंबन के आदेश जारी होने से पहले उसकी भी सुनवाई की जानी चाहिए थी।