शिमला (एमबीएम न्यूज) : आबकारी एवं कराधान विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि निविदाओं के लिए आवेदन करने के लिए ठेकेदारों को हिमाचल प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि इस शर्त में केवल इतनी छूट दी जा सकती है कि गैर पंजीकृत ठेकेदार को निविदा की स्वीकृति के पश्चात एवं कार्य के आरंभ होने से पूर्व तुरंत अपना पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम-2005 के अंतर्गत पंजीकरण का प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात ही ठेकेदार को राशि की अदायगी की जाएगी।