एमबीएम न्यूज़/शिमला
लॉकअप हत्याकांड मामले में एक साल से जेल की सलाखों में बंद प्रदेश पुलिस की पूर्व एसआईटी को आज न्यायिक अवधि पूरी होने पर सीबीआई की अदालत में पेश किया गया। यहां न्यायाधीश विरेंद्र ठाकुर के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। आरोपियों की पैरवी करने के लिए अदालत में आज भी कोई अधिवक्ता पेश नहीं हुआ। इस पर न्यायाधीश ने आरोपियों को वकील का इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत सात दिसम्बर तक बढ़ाने के आदेश भी पारित किए।
पूर्व आईजी एच जहूर जैदी, पूर्व एसपी डीडब्लयू नेगी व पूर्व डीएसपी मनोज जोशी सहित नौ पुलिस वालों पर लॉकअप में सूरज की हत्या करने का आरोप है। ये सभी आरोपी पुलिस वाले गुडि़या दुष्कर्म व हत्या मामले की जांच में गठित एसआईटी में शामिल थे। पूर्व आईजी जैदी इस एसआईटी के मुखिया थे। यह मामला बीते साल जुलाई माह का है। 6 जुलाई 2017 को गुडि़या का शव कोटखाई के हलाइला जंगल से बरामद हुआ था। एसआईटी की तफतीश में सामने आया कि पांच लोगों ने गुडि़या का कत्ल किया है। इस मामले में एसआईटी ने सूरज सहित पांच लोगों को गिरफतार किया था। मगर 18 जुलाई 2017 को सूरज की कोटखाई थाने के लॉकअप में हत्या कर दी गई थी। इस मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ा था और पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा था। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने कोटखाई थाने में पथराव करने के बाद आग लगा दी थी।
प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने गुडि़या व सूरज लॉकअप हत्या मामलों की जांच शुरू की। 29 अगस्त 2017 को सीबीआई ने पूर्व आईजी सहित आठ पुलिस वालों को गिरफतार किया, जबकि पूर्व एसपी डीडब्लयू नेगी को 14 नवम्बर 2017 को गिरफतार किया गया था। तब से ये सभी न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। जैदी व नेगी ने जमानत के लिए अदालतों में याचिका लगा रखी है। पूर्व आईजी जैदी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट और पूर्व एसपी नेगी की प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित हैं।
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