नितेश सैनी/सुंदरनगर
शनिवार को सुंदरनगर न्यायालय में विचाराधीन एक चेक बाउंस मामले में सजा सुनाई गई। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 कुलदीप शर्मा की अदालत ने एक चेक बाउंस मामला सिद्ध होने पर आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास व 2 लाख रूपए हर्जाना शिकायतकर्ता को देने का फैसला सुनाया।
शिकायतकर्ता सीडी को-आपरेटिव समिति की शाखा पुराना बाजार,सुंदरनगर के अधिवक्ता आशीष शर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता सीडी कोआपरेटिव समिति ने उनके माध्यम से आरोपी शीशपाल पुत्र कश्मीरी लाल, जेई(सिविल) बीबीएमबी टाउनशिप सुंदरनगर के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में एनआई एक्ट,1881 की धारा 138 में मुकद्दमा दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा कि आरोपी ने शिकायतकर्ता सीडी को आपरेटिव समिति से 2 लाख रूपए का लोन लिया था।
उन्होंने कहा कि दोषी ने उपरोक्त लोन राशि के भुगतान के लिए 1 लाख 89 हजार रुपए का चेक शिकायतकर्ता समिति को दिया था। वहीं दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से चैक बाउंस हो गया। कुलदीप शर्मा ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 1 वर्ष का साधारण कारावास व 2 लाख रुपए हर्जाना देने की सजा सुनाई।
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