मंडी (वी कुमार) : चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को एक साल के साधारण कारावास और 5,50,000 रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन अशोक कुमार के न्यायलय ने औट तहसील के टकोली (नगवाईं) गांव निवासी ज्ञान चंद पुत्र भाग चंद की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर जिला कुल्लू के कलेहली (बजौरा) निवासी अजय पठानिया पुत्र नंद लाल सिंह पठानिया को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।
अधिवक्ता लोकेन्द्र कुटलैहडिया के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता की देनदारी चुकाने के लिए आरोपी अजय पठानिया ने उन्हें 31 मार्च 2012 को 5,50,000 रूपये का एक चैक जारी किया था। शिकायतकर्ता ज्ञान चंद ने जब यह चेक भुगतान के लिए अपने बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाऊंस हो गया था। जिसके चलते शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस देकर राशि अदा करने को कहा था।
इसके बावजूद भी राशि अदा न करने के कारण उन्होने अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ उक्त अधिनियम के तहत चैक बाऊंस का अपराध साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।