एमबीएम न्यूज/पांवटा साहिब
आबकारी व कराधान विभाग ने वीरवार को शहर में शराब के अवैध कारोबार का बड़ा पर्दाफाश किया है। शराब के थोक गोदाम से बगैर एक्साइज ड्यूटी ही शराब की बड़ी खेप को बेच दिया गया। सूत्रों का कहना है कि विभाग की इस कार्रवाई के बाद सरकार के खजाने में 70 लाख रुपए की राशि जमा हो सकती है। करीब 51 लाख रुपए की एक्साइज ड्यूटी के बाद पेनेल्टी भी वसूली जाएगी।
विभाग को इस बाबत गोपनीय जानकारी मिली थी कि लाईसेंसी का स्टॉक कम हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सूचना मिलने के बाद विभाग ने ईटीओ प्रेम कायस्थ के नेतृत्व में टीम का गठन किया। टीम ने गोदाम में दबिश देकर रिकॉर्ड को खंगाला। गोदाम को भी सील किया गया है। दरअसल शराब को बेचने से पहले लाईसेंसी को एक्साइज डयूटी अदा करनी होती है। साथ ही थोक गोदाम से रिटेल शॉप तक लाईसेंस जारी होता है। इसमें यह दोनों ही काम नहीं हुए।
सूत्रों के मुताबिक एल-1 के तहत अंग्रेजी व बीयर की लगभग 10,028 पेटियां कम पाई गई। इसमें बीयर की पेटियों की मात्रा 9,828 हैं। अंग्रेजी की पेटी पर लाईसेंसी को 351 रुपए प्रतिपू्रफ लीटर टैक्स देना होता है। बीयर की पेटी पर करीब-करीब 358 रुपए एक्साइज डयूटी बनती है। एक पेटी में 7.8 बीएल होते हैं। एक बीएल पर 46 रुपए की एक्साइज है। 9,828 बीयर की पेटियों पर लाईसेंसी को 35,26,286 की डयूटी अदा करनी थी। इसी तरह देसी शराब की एक्साइज डयूटी करीब 14 लाख रुपए के आसपास बनी है। वहीं देसी शराब की एक्साइज डयूटी तकरीबन 4 लाख है।
कुल मिलाकर शराब के अवैध कारोबार का पर्दाफाश करने में विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। सीमान्त क्षेत्र होने के कारण हमेशा से ही पांवटा साहिब का इलाका शराब के कारोबार को लेकर संवेदनशील रहता है। सनद रहे कि टीम ने ईटीओ व चार निरीक्षकों की मौजूदगी में दोपहर दो बजे के आसपास रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया था। रात साढ़े 7 बजे तक भी कार्रवाई जारी थी। उधर ईटीओ प्रेम कायस्थ ने कहा कि पूरा आंकड़ा रिकॉर्ड तैयार होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उन्होंने इतना जरूर कहा कि करीब-करीब 50 से 52 लाख के बीच एक्साइज डयूटी नहीं अदा की गई थी।
उधर विभाग के सहायक आयुक्त जीडी ठाकुर ने कहा कि पेनेल्टी का पूरा प्रावधान है। उन्होंने कहा कि थोक गोदाम से स्टॉक उठने से पहले एक्साइज डयूटी अदा होनी चाहिए। इसके बाद रिटेल ठेके तक शराब को पहुंचाने के लिए लाईसेंस जारी होता है, मगर इस मामले में नियमों का उल्लंघन हुआ है।