एमबीएम न्यूज़/कुल्लू
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने एक चरस तस्कर को दस साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार फोजल निवासी के पास 29 नवम्बर 2016 को 1 किलो 800 ग्राम चरस बरामद की थी। जिसमें भेखली के व्यासर गांव के समीप मुख्य आरक्षी बृज भूषण के नेतृत्व में नाकाबदी के दौरान शक के आधार पर तलाशी में एक किलो 800 ग्राम चरस बरामद की थी।
जिसके बाद पुलिस ने हेत राम के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश की अदालन ने हेत राम को 11 गवाहों के बयान के आधार पर दस साल कैद व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। उन्होने कहा कि जुर्माना न भुगतने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।