एमबीएम न्यूज़/हमीरपुर
हमीरपुर के ज़िला एवं सत्र न्यायधीश पदम सिंह की अदालत ने मंदबुद्धि से दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस साल का कठोर कारावास व दस हज़ार जुर्माने की सज़ा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास में गुज़ारना होगा। ज़िला न्यायवादी सीएस भाटिया ने जानकारी दी है कि मामला मार्च 2017 में सुजानपुर थाना में दर्ज हुआ था।
नाबालिग़ मंदबुद्धि किशोरी के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी की उसकी बेटी 14 साल की है व मंदबुद्धि है। शिकायत में कहा गया कि जब सभी अपने काम पर चले जाते थे तो दोषी राज कुमार पुत्र सोहन लाल गाँव घुघर, पालमपुर निवासी उनके घर पर आकर बेटी से दुष्कर्म करता रहा। इसी दौरान बेटी गर्भवती हो गई, जिसने बाद में एक बच्चे को जन्म दिया। सीएस भाटिया ने बताया कि मेडिकल टेस्ट में नवजात शिशु के ख़ून के सैम्पल भी आरोपी राजकुमार के ख़ून से मेल कर गए।
एएसआई जय चंद की पूरी तफ़तीश के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। सरकार ने आरोपी के ख़िलाफ़ 24 गवाह कोर्ट में पेश किए। क़रीब डेढ़ साल पुराने मामले में शुक्रवार को माननीय ज़िला एवं सत्र न्यायधीश हमीरपुर की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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