एमबीएम न्यूज़/ हमीरपुर
एमबीबीएस की फ़र्ज़ी डिग्री के साथ बीमा कम्पनी में चिकित्सक के पद के लिए आवेदन करने पर एक फ़र्ज़ी डॉक्टर को साढ़े तीन साल सज़ा व 3 लाख 40 हज़ार रुपए जुर्माना भरने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं फ़र्ज़ी डिग्री जारी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने पाँच साल कठोर कारावास व 3 लाख 40 हज़ार रुपए जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई है। ज़िला न्यायवादी सीएस भाटिया ने बताया कि हमीरपुर के सीजेएम अभय मंड़याल ने बुधवार को महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के बाद आदेश जारी करते हुए कुलदीप कुमार पुत्र ब्रह्मदास गाँव खुर्द डाकघर ज्वालामुखी ज़िला काँगड़ा तथा इंद्र सिंह बिर्दी पुत्र रत्न चंद न्यू आदर्श नगर होशियारपुर को उपरोक्त सज़ा सुनाई है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान 23 गवाह पेश हुए। दोषियों पर धारा 420, 467,468 व 471 आईपीसी के तहत सभी आरोप साबित हुए। इस केस में सरकार की तरफ़ से पैरवी करने वाले सहायक न्यायवादी डिम्पल ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2009 में अभियुक्तों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया।
उस वक़्त के डीएसपी बलवीर सिंह व उप निरीक्षक हंसराज ने मामले की छानबीन की थी। कबीले गौर है, कि कुलदीप कुमार ने जाली डिग्री के बल पर टौणी देवी में भी एक नर्सिंग संस्थान शुरू किया था। बाद में विवादों के कारण यह संस्थान सुर्ख़ियो में आया। फ़र्ज़ी डिग्री के आरोप साबित होने से पहले ही कुलदीप कुमार ने टौणी देवी का संस्थान बंद कर दिया था।
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