एमबीएम न्यूज़/ कुल्लू
विशेष न्यायधीश कुल्लू–दो जीया लाल आजाद की अदालत ने एक चरस तस्कर को दस साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। सोमवार को आरोप सिद्ध होने पर यह सजा दोत राम निवासी मशियार बंजार को सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि व्यक्ति को भुंतर पुलिस ने 5 जनवरी, 2016 को चूटी विहाली के पास नाके के दौरान पकड़ा था। उसके बाद भुंतर थाने में व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था।
मामला न्यायालय में विचाराधीन था और सोमवार को आरोप तय होने के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। उन्होंने बताया कि व्यक्ति से 4 किलो 50 ग्राम चरस बरामद की थी
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