एमबीएम न्यूज़ /ऊना
उच्च न्यायालय के आदेशों अनुपालना के तहत उपमंडल अंब के अंतर्गत भरवाईं-चिंतपूर्णीं मार्ग से अवैध कब्जे हटाने का कार्य शुरू किया जा रहा है तथा इस दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने आगामी एक माह तक प्रभावित क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दी है।
इस बारे आदेश जारी करते हुए उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए उपमंडलाधिकारी नागरिक अंब को भरवाईं-चिंतपूर्णीं मार्ग से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत प्रभावित क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दी गई है तथा प्रभावित क्षेत्र में चार या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा तथा सुरक्षा में तैनात कर्मियों को छोडकर जिन लोगों के पास लाईसेंसयुक्त हथियार हैं वे अपने नजदीकी पुलिस थाना या गन डीलर के पास जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि यह आदेश आगामी एक माह तक लागू रहेंगे।
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