एमबीएम न्यूज़ /ऊना
जिला दंडाधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत इनॉक्स विंड प्राईवेट लिमिटेड बसाल में आगामी आदेशों तक कंपनी तथा इसकी 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू कर दी है तथा कंपनी को बंद कर दिया गया है।
इस बारे आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ने बताया कि कंपनी में पिछले कुछ समय से कंपनी के कामगारों द्वारा मांगों को लेकर कामगारों व कंपनी प्रबंधन के बीच तनातनी चल रही थी। 25 मई की शाम को कंपनी के एक कामगार अनिल कुमार सुपुत्र हरि कृष्ण उम्र 27 वर्ष निवासी पंजावर ने घर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में कंपनी प्रबंधन पर कामगार द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया तथा पुलिस ने धारा 306 के तहत मामला दर्ज करते हुए कंपनी प्रबंधन के लोगों को गिरफतार कर लिया गया है।
उन्होने बताया कि जिला प्रशासन ने रैडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से प्रभावित परिवार को 50 हजार रूपये की फौरी राहत राशि उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होने बताया कि मृतक व्यक्ति का पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है तथा मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है। क्षेत्र मेें कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आगामी आदेशों तक कंपनी व इसके 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है तथा कंपनी को बंद कर दिया गया है।