एमबीएम न्यूज़/शिमला
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सूरज लॉकअप हत्याकांड में हिमाचल पुलिस के पूर्व आईजी एच जहूर जैदी की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सीबीआई से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 14 मई की तारीख मुकर्रर की।
जांच एजेंसी सीबीआई ने आईजी जैदी को बीते वर्ष 29 अगस्त को गिरफ्तार किया था और तब से वह शिमला के कंडा जेल में है। इससे पहले उन्होंने प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे बीते 19 जनवरी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को आईजी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
उल्लेखनीय है कि आईजी जैदी सहित 9 आरोपी पुलिस वालों को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर आज शिमला की स्थानीय अदालत में पेश किया गया तथा अदालत ने सभी आरोपियों की हिरासत 8 मई तक के लिये बढा दी है।
दरअसल गुडिय़ा केस में एसआईटी. द्वारा गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में से एक आरोपी सूरज की 18 जुलाई 2017 को कोटखाई थाने के लॉकअप में मौत हो गई थी। सीबीआई ने इस मामले में एसआईटी के मुखिया आईजी जहूर जैदी सहित 8 सदस्यों को बीते वर्ष 29 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में बीते 16 नवम्बर को जिला शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू. नेगी के रूप में 9वीं गिरफ्तारी जांच एजैंसी ने की थी।
सीबीआई सूरज हत्याकांड मामले में आईजी जैदी सहित अन्य 9 पुलिस कर्मियों के खिलाफ पहले ही करीब 600 पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश कर चुकी है जबकि जिला शिमला के पूर्व एसपी नेगी के खिलाफ अलग से चार्जशीट दाखिल की गई है।
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