एमबीएम न्यूज/नाहन
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. अबिरा बसु की अदालत ने राजगढ़ के देवठी मझगांव पंचायत के शाठन गांव के धीरज वर्मा को आईपीसी की धारा-354डी, 324 व 506 के तहत तीन साल के साधारण कारावास के आदेश दिए हैं। साथ ही 6 हजार रुपए भी दोषी को अदा करने होंगे।
अतिरिक्त जिला न्यायवाद रूमिंद्र बैंस ने बताया कि दोषी पाया गया धीरज वर्मा 2009 से वादी को तंग करता आ रहा था। 3 सितंबर 2014 को जब नर्सिंग कॉलेज बडू साहिब की छात्रा छुट्टी करने के बाद घर लौट रही थी तो दोषी धीरज बस में सवार हो गया। बस जब गिरिपुल के पास पहुंची तो धीरज ने चाकू निकाल कर छात्रा की गर्दन पर रखकर वार कर दिया। इससे उसे चोट भी आई। बस में बैठे युवक दीपक ने बीच-बचाव किया तो धीरज ने उसे भी जख्मी कर दिया।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी ने बताया कि पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान के बाद तथ्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।
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