शिमला / नाहन (मोक्ष शर्मा): सूबे में बाइक पर डबल हेल्मेट व चौपहिया वाहन के सह पायलट को सीट बैल्ट पहनना लाजमी होगा। यानि बाइक पर पीछे बैठने वाले को हेल्मेट पहनना होगा। साथ ही चौपहिया वाहन में ड्राईवर के साथ अगली सीट पर बैठने पर सीट बैल्ट पहनना जरूरी होगा। फिलहाल इसके उल्लंघन पर 100 से 300 रुपए जुर्माना किया जा रहा है।
15 फरवरी तक जागरूकता अभियान चलाया गया, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में बाइक व कार चालक इससे अनभिज्ञ हैं। हालांकि साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ट्रैफिक नियमों में यह प्रावधान पहले से ही है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसके पीछे सडक़ हादसों में मरने वालों की संख्या में इजाफा है।
दरअसल कई सडक़ हादसों में यह बात सामने आती रही है कि सीट बैल्ट या हेल्मेट न पहनने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। इसी के मद्देनजर पुलिस ने बिना सीट बैल्ट चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है।
सूबे के डीजीपी एसआर मरडी का कहना है कि 15 फरवरी तक वाहन चालकों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया था। एमवी एक्ट के प्रावधानों पर अब राज्य में पुलिस को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।