नाहन(एमबीएम न्यूज़): मंगलवार को नाहन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक दोषी को 2 वर्ष का साधारण कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की एवज में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला की न्यायधीश डॉक्टर अबीरा बासु की अदालत में गाडियों के शीशे तोडऩे के मामले किशन सिंह को सजा सुनाई गई।
12 मार्च 2016 को नाहन गुन्नू घाट पुलिस चौकी में गाडियों के शीशे तोडने की शिकायत प्राप्त हुई थी। 12 मार्च 2016 की रात्री को जब गुन्नू घाट पुलिस टीम गशत पर थी, तो उन्होंने देखा कि मुख्य डाकघर के पास, जो गाड़ियां खड़ी है, उनके शीशे टूटे हुए थे और वहां पर एक सरदार लडक़ा संदिग्ध हालत में पाया गया।
हेड कांस्टेबल वेदप्रकाश ने लडक़े से पूछताछ करी, तो लडक़े ने एकदम अपनी जेब से हाथ में स्टील (लोहे) की वस्तु निकालकर हेड कांस्टेबल वेदप्रकाश के सिर पर प्रहार किया। उसी समय आरक्षी हीरा सिंह व दो अन्य व्यक्तियों ने उक्त सरदार लडक़े से पुलिस कर्मी को छुड़ाया।
सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि पुलिस ने किशन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश के बाद चालान अदालत में पेश किया था, जिसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत दोषी किशन सिंह पुत्र फतेह सिंह निवासी मोहल्ला गोविंदगढ़ नाहन को गाडियों के शीशे तोडऩे के मामले में 2 वर्ष का साधारण कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।