चंबा(एमबीएम न्यूज़ ): वीरवार को मुख्य न्यायधीश चंबा पारस डोगर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले को लेकर तीन आरोपियों को दस-दस साल के कठोर कारावास व प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपियों को तीन-तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जनवरी 2016 में पुलिस टीम ने कंधवारा के समीप हलूरी मोड़ में नाकाबंदी के दौरान उक्त व्यक्तियों की गाड़ी से दो किलो छह सौ ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने कमल किशोर निवासी गांव लाहरा डॉकघर सलूणी, दीपक राज पुत्र बाल व मुकुंद शर्मा निवासी गांव सकरी (नुरपूर) को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। वीरवार को अदालत ने इस मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया।
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