नाहन (एमबीएम न्यूज): नाहन स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायधीश मनीषा गोयल की अदालत ने बुधवार को अवैध रूप से गाडियों में शराब ले जाने के दो मामलों में तीन लोगों को 2-2 वर्ष का साधारण कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी रूमिनद्र ने बताया कि 15 अप्रैल 2015 को कालाअंब बैरियर से गाड़ी (यूपी07ई-8009) एस्टीम कार की चैकिंग करते समय पुलिस ने गाड़ी से 348 बोतलें ब्लैक हॉर्स विस्की बरामद की। आरोपी मोहित कुमार पुत्र अमरपाल गांव रनियाला दयालपुर तहसील नुक्कड जिला सहारनपुर यूपी व नवीन पुत्र जयमल निवासी शेरपुर मोड छछरोली हरियाण को अवैध शराब कार में ले जाने में मामले में दोषी पाया। कार को मोहित चला रहा था, जबकि दूसरा आरोपी साथ बैठा था।
सहायक जिला न्यायवादी रविंद्र जैन ने बताया कि पुलिस ने तफ्तीश के बाद अदालत में चालान पेश किया था, जिस पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायधीश मनीषा गोयल ने आरोपी को दो साल का कारावास व 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है। दूसरे मामले में भी आरोपी को अवैध शराब रखने के मामले में दो वर्ष का साधारण कारावास व 10 हजार रूपये के जुर्माने के साथ सजा सुनाई गई है। आरोपी राजेश पुत्र रणजीत सिंह निवासी चरणा वाला हरिपुर खोर तहसील पांवटा साहिब का निवासी है।
सहायक जिला न्यायवादी रूमिनद्र ने बताया कि 29 सितंबर 2015 को पुलिस टीम बडोन में वाहनों की चैकिंग कर रही थी तो जटोन डैम की तरफ से आ रही पिकअप (एचपी17ए-8727) को रोकने का इशारा किया तो वह पुलिस को देखकर चालक ने घबराहट में गाड़ी को भगाने की कोशिश की, जिस पर गाड़ी को कुछ दूरी पर पुलिस की टीम ने पकड़ लिया। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर पिकअप से 70 पेटी देसी व 5 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। दोषी को अवैध शराब ले जाने के रूप में यह सजा सुनाई गई है।