कुल्लू (एमबीएम न्यूज़) : सत्र एवं न्यायधीश कुल्लू राकेश चौधारी की अदालत ने नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को दस साल का कारावास और 10 हजार रुपए जमाने की सजा सुनाई है। साथ में जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी एनएस कटोच ने बताया कि इसके अलावा व्यक्ति को आईपीसी की धारा 363 के तहत एक साल अतिरिकत कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि यह सजा बंजार के मांढली निवासी पवन राठौर को सुनाई गई है। उक्त आरोपी ने 1 मई 2015 को एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था और उक्त व्यक्ति ने दो दिनों तक बंजार के अलग-अलग स्थानों में उसे गाड़ी में घुमाया ओर दुष्कर्म करता रहा।
उसके बाद किशोरी को ढोरूधार में छोड़ दिया। उसके बाद पुलिस ने 3 मई को बंजार पुलिस ने मामला दर्ज करवाया था और उसके बाद न्यायालय में विचाराधीन था। लिहाजा, बुधवार को आरोप सिद्ध होने पर व्यक्ति को सजा सुनाई गई है।