ऊना (एमबीएम न्यूज़) : कोर्ट नंबर-दो के अतिरिक्त विशेष न्यायधीश अमन सूद ने एनडीपीएस केस में दो आरोपियों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि तीसरा आरोपी जो कि नाबालिग है, उसका केस जुवेनाईल कोर्ट में चल रहा है। दोनों आरोपियों को दस वर्ष की सजा के साथ-साथ एक-एक लाख रुपए जुर्माना भी भी अदा करना होगा। जुर्माना न भरने पर तीन साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। उप जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि सात जुलाई 2015 को हरोली थाना के तहत रबड़ टायर फैक्टरी नंगल कलां के समीप पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी।
इस दौरान एक (एचआर-63-4638) नंबर का ट्रक बाथड़ी की तरफ से आ रहा था। जब पुलिस ने इसे रोककर इसकी चैकिंग की तो इसमें से 335 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। जिसमें ट्रक चालक शुवेग सिंह निवासी चवाल जिला तरणतारण (पंजाब) व ट्रक मालिक जगत सिंह निवासी कोट कहलूर जिला बिलासपुर तथा एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार किया गया।
मंगलवार को अदालत ने इस केस में अपना फैसला सुनाते हुए ट्रक मालिक व चालक को दस-दस साल की सजा और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भरने के आदेश जारी किए हैं।