चंबा (एमबीएम न्यूज़) : बिना ड्रग लाइसेंस के दवा बेचने वाले एक दवा विक्रेता जोगिंद्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी गुरदासपुर पंजाब को चंबा की अदालत ने तीन साल की सजा और 1 लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। बिना ड्रग लाइसेंस के दवा बेचने के आरोपी को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीन वर्ष पूर्व राख नामक स्थान में पकडा था। राख में जोगिंद्र ने दवा की दुकान खोल रखी थी और बिना किसी ड्रग लाइसेंस के लोगों को दवा बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा था।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राख में जाकर दुकान की तलाशी ली और दवा विक्रेता को लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा। मगर दवा विक्रेता स्वास्थ्य विभाग की टीम के समक्ष कोई दस्तावेज व लाइसेंस प्रस्तुत नहीं पाया। लिहाजा, उसके खिलाफ धारा 18 सी ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट 1940 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई तथा केस कोर्ट में भेजा गया।
उक्त केस की पैरवी ड्रग इंस्पेक्टर चंबा नरेंद्र ठाकुर ने की। अब तीन साल के उपरांत जिला एवं सत्र न्यायधीश योगेश जयसवाल की अदालत ने जोगिंद्र सिंह को दोषी पाया और उसे तीन साल की सजा के साथ 1 लाख का जुर्माना भी भरने काफैसला सुनाया है।
जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो माह अतिरिक्त कैद भगुतनी होगी। ड्रग इंस्पेक्टर चंबा नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि तीन साल पहले चंबा-भरमौर मार्ग पर राख नामक स्थान पर दवा विक्रेता की दुकान की चेकिंग की गई, तो मौके पर दवा विक्रेता के पास ड्रग लाइसेंस नहीं पाया गया। दवा विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई और मामला कोर्ट में चल रहा था।
माननीय अदालत ने आरोपी को 3 साल की कैद व 1 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा नियमों के विपरीत व बिना ड्रग लाइसेंस के दवा बेचने वालों के खिलाफ विभाग आगे भी सख्ती से कार्रवाई करेगा, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो सके।