नाहन (एमबीएम न्यूज): प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय ने जेबीटी की काऊंसलिंग में कमाल कर दिया है। इसमें 87 फीसदी सीटों को आरक्षित कर दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरक्षण रोस्टर में 50 फीसदी सीटें सामान्य वर्ग के लिए लाजमी हैं। दरअसल अनुबंध के आधार पर 64 पदों की काऊंसलिंग शुरू हुई। इसमें 53 पदों का आरक्षण रोस्टर जारी होना था।
इस बारे आज जब अभ्यार्थियों ने उपनिदेशक कार्यालय को ज्ञापन सौंपा तो गलती समझते देरी नहीं लगी। उपनिदेशक पूनम सूद खुद 24 जुलाई तक छुट्टी पर है। लिहाजा इस मामले को ओएसडी दलीप नेगी ने संभाला है। ज्ञापन में आवेदकों ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेश की प्रति को भी संलग्र किया। आवेदकों का कहना है कि प्रदेश के किसी भी जिला में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।
उधर ओएसडी दलीप नेगी ने कहा कि आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति हुई है। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण न होने को लेकर अनुमोदन कर दिया गया है। 24 जुलाई को उपनिदेशक के लौटते ही अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर माना कि आरक्षण रोस्टर बनाने में चूक हुई है।