नालागढ: नालागढ के समीप बघेरी में जेपी कम्पनी के थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर गैर सरकारी संस्थान हिम परिवेश जीत के जश्न में है। दरअसल हिम परिवेश ने ही 3 साल पहले जेपी कम्पनी के थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ याचिका दायर की थी। इससे पहले भी यह गैर सरकारी संस्थान नालागढ में एक चमडा उद्योग के खिलाफ जंग जीत चुकी है। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए संस्था के महासचिव बाल कृष्ण शर्मा का कहना है कि इस मसले को अधिकारियों के समक्ष उठाया गया था लेकिन कोई सुनवाई न होने की स्थिति में उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। उल्लेखनीय है कि हिमाचल हाईकोर्ट ने न केवल 100 करोड रूप्ये का जुर्माना किया है बल्कि प्लांट को नष्ट करने के आदेश भी जारी किए है। हाईकोर्ट के इस फैसले से ऐसे तमाम उद्योग सकते में है जो पर्यावरण को दूषित करने में कोई कमी नहंी छोड रहे है।
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